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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

सबूत के अनुचित प्रवेश या अस्वीकृति के लिए कोई नया मुकदमा नहीं.

अध्याय 11: अनुचित प्रवेश और साक्ष्य की अस्वीकृति

धारा: 167


सबूत का अनुचित प्रवेश या अस्वीकृति किसी भी मामले में नए मुकदमे या किसी भी निर्णय को उलटने का आधार नहीं होगा, यदि यह उस न्यायालय के सामने आता है जिसके समक्ष ऐसी आपत्ति उठाई जाती है कि, आपत्तिजनक और स्वीकार किए गए सबूतों से स्वतंत्र रूप से, निर्णय को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे, या यदि अस्वीकृत सबूत प्राप्त हुए होते, तो उन्हें निर्णय को नहीं बदलना चाहिए था.अनुसूची [अधिनियम निरस्त]. - [निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) , धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरस्त.]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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