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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

जज का सवाल पूछने या पेश करने का आदेश देने का अधिकार.

अध्याय 10: गवाहों की परीक्षा

धारा: 165


जज, प्रासंगिक तथ्यों की खोज करने या उचित प्रमाण प्राप्त करने के लिए, किसी भी गवाह से या पार्टियों से, किसी भी समय, किसी भी रूप में, कोई भी सवाल पूछ सकता है, चाहे वह तथ्य प्रासंगिक हो या अप्रासंगिक; और किसी भी दस्तावेज़ या चीज़ को पेश करने का आदेश दे सकता है; और पार्टियों या उनके एजेंटों को ऐसे किसी भी सवाल या आदेश पर कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, और न ही, न्यायालय की अनुमति के बिना, किसी भी गवाह से किसी भी सवाल के जवाब में दिए गए किसी भी उत्तर पर जिरह करने का अधिकार होगा:बशर्ते कि निर्णय इस अधिनियम द्वारा घोषित प्रासंगिक और विधिवत साबित तथ्यों पर आधारित होना चाहिए:यह भी बशर्ते कि यह धारा किसी भी जज को किसी भी गवाह को किसी भी सवाल का जवाब देने या किसी भी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं देगी, जिसका जवाब देने या पेश करने से ऐसे गवाह को धारा 121 से 131 तक, दोनों सहित, इनकार करने का अधिकार होगा, यदि सवाल पूछा गया था या दस्तावेज़ प्रतिकूल पार्टी द्वारा मांगे गए थे; और न ही जज कोई ऐसा सवाल पूछेगा जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 148 या 149 के तहत पूछना अनुचित होगा; और न ही वह किसी भी दस्तावेज़ के प्राथमिक सबूत के बिना काम चलाएगा, सिवाय उन मामलों में जो पहले बताए गए हैं.

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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