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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

दस्तावेज़ को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना, जिसका पेश किया जाना नोटिस पर अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्याय 10: गवाहों की परीक्षा

धारा: 164


जब कोई पार्टी किसी दस्तावेज़ को पेश करने से इनकार करती है, जिसके बारे में उसे पेश करने का नोटिस दिया गया था, तो वह बाद में पार्टी की सहमति या न्यायालय के आदेश के बिना उस दस्तावेज़ को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता.उदाहरणA, B पर एक समझौते के लिए मुकदमा करता है और B को उसे पेश करने का नोटिस देता है. मुकदमे में, A दस्तावेज़ मांगता है और B उसे पेश करने से इनकार कर देता है. A उसकी सामग्री का द्वितीयक सबूत देता है. B दस्तावेज़ को स्वयं A द्वारा दिए गए द्वितीयक सबूत का खंडन करने के लिए, या यह दिखाने के लिए पेश करना चाहता है कि समझौते पर स्टाम्प नहीं लगा है. वह ऐसा नहीं कर सकता.

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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