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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

दस्तावेज़ों का पेश किया जाना।

अध्याय 10: गवाहों की परीक्षा

धारा: 162


एक गवाह जिसे दस्तावेज़ पेश करने के लिए बुलाया गया है, यदि वह उसकी possession या power में है, तो उसे न्यायालय में लाएगा, भले ही उसके पेश किए जाने या उसकी स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति हो। ऐसी किसी भी आपत्ति की वैधता का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।न्यायालय, यदि वह उचित समझे, तो दस्तावेज़ का निरीक्षण कर सकता है, जब तक कि यह राज्य के मामलों से संबंधित न हो, या इसकी स्वीकार्यता का निर्धारण करने में सक्षम होने के लिए अन्य सबूत ले सकता है।दस्तावेज़ों का अनुवाद। - यदि ऐसे उद्देश्य के लिए किसी दस्तावेज़ का अनुवाद करना आवश्यक है, तो न्यायालय, यदि वह उचित समझे, तो अनुवादक को सामग्री को गुप्त रखने का निर्देश दे सकता है, जब तक कि दस्तावेज़ को सबूत के तौर पर पेश न किया जाए; और, यदि अनुवादक ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम XLV) की धारा 166 के तहत अपराध करने का दोषी माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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