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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

धारा 32 या 33 के तहत प्रासंगिक साबित हुए बयान के संबंध में किन बातों को साबित किया जा सकता है।

अध्याय 10: गवाहों की परीक्षा

धारा: 158


जब भी धारा 32 या 33 के तहत कोई बयान प्रासंगिक साबित होता है, तो सभी बातों को या तो खंडन करने या पुष्टि करने के लिए, या उस व्यक्ति की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने या पुष्टि करने के लिए साबित किया जा सकता है, जिसके द्वारा यह बनाया गया था, जिसे साबित किया जा सकता था यदि उस व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाया गया होता और उसने जिरह पर सुझाए गए मामले की सच्चाई से इनकार किया होता।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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