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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

गवाह का श्रेय देना।

अध्याय 10: गवाहों की परीक्षा

धारा: 155


एक साक्षी का श्रेय प्रतिकूल पार्टी द्वारा निम्नलिखित तरीकों से लगाया जा सकता है, या अदालत की सहमति के साथ, पार्टी द्वारा जो उसे कॉल करता है: -
(1)उन लोगों के साक्ष्य से जो गवाही देते हैं कि वे गवाह के ज्ञान से, उन्हें क्रेडिट के अयोग्य होने का मानना है;
(2)सबूत से कि गवाह को रिश्वत दी गई है, या [स्वीकृत] है[1872 के अधिनियम 18 द्वारा प्रतिस्थापित, "था" के लिए धारा 11।]एक रिश्वत की पेशकश, या अपने सबूत देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट प्रलोभन प्राप्त किया है;
(3)अपने सबूत के किसी भी हिस्से के साथ पूर्व बयानों के प्रमाण से

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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