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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

जिरह में जायज़ सवाल।

अध्याय 10: गवाहों की परीक्षा

धारा: 146


जब एक गवाह से जिरह की जाती है, तो उससे, पहले बताए गए सवालों के अलावा, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है जो -
(1) उसकी सच्चाई को परखने के लिए हो,
(2) यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है और जीवन में उसकी क्या स्थिति है, या
(3) उसकी साख को गिराने के लिए, उसके चरित्र को नुकसान पहुंचाकर, भले ही ऐसे सवालों का जवाब सीधे या परोक्ष रूप से उसे अपराधी बना सकता है या उसे किसी जुर्माने या जब्ती के लिए सीधे या परोक्ष रूप से उजागर कर सकता है।[बशर्ते कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376, [धारा 376A, धारा 367AB, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB] [आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित] या धारा 376E के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाने में या ऐसे किसी भी अपराध को करने के प्रयास के लिए, जहां सहमति का सवाल एक मुद्दा है, ऐसे सहमति या सहमति की गुणवत्ता को साबित करने के लिए, पीड़िता के सामान्य अनैतिक चरित्र, या किसी भी व्यक्ति के साथ पिछले यौन अनुभव के बारे में सबूत पेश करने या जिरह में सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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