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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

लिखावट में पहले दिए गए बयानों के बारे में जिरह।

अध्याय 10: गवाहों की परीक्षा

धारा: 145


[धारा 145 का पुलिस डायरियों पर उपयोग, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) , धारा 172 देखें।].एक गवाह से उसके द्वारा पहले दिए गए लिखित या लिखवाए गए बयानों के बारे में जिरह की जा सकती है, जो मामले से जुड़े हों, बिना उस लिखावट को दिखाए या साबित किए; लेकिन, अगर उसका खंडन करने के लिए लिखावट का इस्तेमाल करना है, तो लिखावट को साबित करने से पहले, उसका ध्यान उन हिस्सों पर दिलाया जाना चाहिए जिनका इस्तेमाल उसका खंडन करने के लिए किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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