- जब कोई भी व्यक्ति जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय में पीठासीन अधिकारी को समन या वारंट जारी करने का अधिकार है, ऐसे न्यायालय में मौजूद है, तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में, या किसी अन्य न्यायालय में जिसमें मामले को मुकदमे के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, उसकी उपस्थिति के लिए, ज़मानत के साथ या बिना ज़मानत के, एक बांड निष्पादित करने की आवश्यकता कर सकता है।
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