(1) यदि किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है (चाहे सबूत लेने के बाद या नहीं) कि जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ उसने वारंट जारी किया है, वह फरार हो गया है या खुद को छिपा रहा है ताकि ऐसे वारंट का पालन नहीं किया जा सके, तो ऐसा न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है जिसमें उसे एक निर्दिष्ट स्थान पर और एक निर्दिष्ट समय पर पेश होने की आवश्यकता हो, जो ऐसी उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों से कम न हो। (2) उद्घोषणा को निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा:- (i) (a) इसे उस शहर या गांव के किसी खास जगह पर सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा जिसमें ऐसा व्यक्ति आम तौर पर रहता है; (b) इसे उस घर या गृहस्थान के किसी खास हिस्से पर चिपकाया जाएगा जिसमें ऐसा व्यक्ति आम तौर पर रहता है या ऐसे शहर या गांव के किसी खास जगह पर; (c) इसकी एक प्रति न्यायालय-भवन के किसी खास हिस्से पर चिपकाई जाएगी; (ii) न्यायालय, यदि उचित समझे, तो उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान पर प्रसारित होने वाले एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का भी निर्देश दे सकता है जिसमें ऐसा व्यक्ति आम तौर पर रहता है। (3) उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा लिखित में एक बयान कि उद्घोषणा को उप-धारा (2) के खंड (i) में निर्दिष्ट तरीके से एक निर्दिष्ट दिन पर विधिवत प्रकाशित किया गया था, इस बात का निर्णायक सबूत होगा कि इस धारा की आवश्यकताओं का पालन किया गया है, और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित की गई थी। (4) [जहां उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित एक उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459, या 460 के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति के संबंध में है, और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान और समय पर पेश होने में विफल रहता है, तो न्यायालय, ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे, उसे घोषित अपराधी घोषित कर सकता है और उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। (5) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधान न्यायालय द्वारा उप-धारा (4) के तहत की गई घोषणा पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित उद्घोषणा पर लागू होते हैं।] [Act 25 of 2005, Section 12 द्वारा डाला गया (w.e.f. 23-6-2006) .]
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