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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

ऐसे मामलों में तामील का सबूत और जब तामील करने वाला अधिकारी मौजूद न हो।

अध्याय 6: उपस्थिति को मजबूर करने की प्रक्रिया

धारा: 68


(1) जब किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर तामील किया जाता है, और किसी भी मामले में जहां समन की तामील करने वाला अधिकारी मामले की सुनवाई में मौजूद नहीं है, तो एक हलफनामा, जो एक मजिस्ट्रेट के सामने बनाया गया है, कि ऐसे समन की तामील की गई है, और समन की एक प्रतिलिपि, जिस व्यक्ति को वह दिया गया था या पेश किया गया था या जिसके साथ वह छोड़ा गया था, द्वारा (धारा 62 या धारा 64 द्वारा प्रदान की गई रीति से) पृष्ठांकित होने का दिखावा करती है, सबूत में स्वीकार्य होगी, और उसमें किए गए बयानों को सही माना जाएगा जब तक कि और जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए।
(2) इस धारा में उल्लिखित हलफनामा समन की प्रतिलिपि के साथ संलग्न किया जा सकता है और न्यायालय को वापस कर दिया जा सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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