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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

सरकारी कर्मचारी पर समन की तामील।

अध्याय 6: उपस्थिति को मजबूर करने की प्रक्रिया

धारा: 66


(1) जब समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, तो समन जारी करने वाली अदालत आम तौर पर इसे दो प्रतियों में कार्यालय के प्रमुख को भेजेगी जिसमें ऐसा व्यक्ति कार्यरत है; और ऐसा प्रमुख धारा 62 द्वारा प्रदान की गई रीति से समन की तामील कराएगा, और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन के साथ अपने हस्ताक्षर के तहत अदालत को वापस कर देगा।
(2) ऐसा हस्ताक्षर उचित तामील का सबूत होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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