291A. [मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट [अधिनियम 25, 2005, धारा 24 द्वारा डाला गया (23-6-2006 से प्रभावी)।]
अध्याय 23: पूछताछ और परीक्षणों में साक्ष्य
धारा: 291A
(1) किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के हाथ के तहत पहचान की रिपोर्ट होने का दिखावा करने वाला कोई भी दस्तावेज़ इस संहिता के तहत किसी भी जांच, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ही ऐसे मजिस्ट्रेट को गवाह के तौर पर न बुलाया जाए:बशर्ते कि जहां ऐसी रिपोर्ट में किसी संदिग्ध या गवाह का कोई बयान है, जिस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 21, धारा 32, धारा 33, धारा 155 या धारा 157 के प्रावधान लागू होते हैं (1 of 1872) , लागू होते हैं, ऐसे बयान का उपयोग इस उप-धारा के तहत उन धाराओं के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। (2) अदालत, यदि उचित समझे, और अभियोजन या आरोपी के आवेदन पर, ऐसे मजिस्ट्रेट को उक्त रिपोर्ट के विषय में समन और जांच कर सकती है।][*दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का 25) की धारा 25, जिसने Cr.P.Code, 1973 की धारा 292 में संशोधन किया, को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2006 का 2) की धारा 7 द्वारा हटा दिया गया है (16-4-2006 से प्रभावी) ।]292. [टकसाल के अधिकारियों के सबूत। (1) कोई भी दस्तावेज़ जो किसी भी ऐसे [किसी भी टकसाल के अधिकारी या किसी भी नोट मुद्रण प्रेस या किसी भी सुरक्षा मुद्रण प्रेस (स्टांप और स्टेशनरी के नियंत्रक के अधिकारी सहित) या किसी भी फोरेंसिक विभाग या फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रभाग या प्रश्नित दस्तावेजों के किसी भी सरकारी परीक्षक या प्रश्नित दस्तावेजों के किसी भी राज्य परीक्षक] के हाथ के तहत एक रिपोर्ट होने का दिखावा करता है, [अधिनियम 2, 2006, धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित, शब्दों "राजपत्रित अधिकारी" से शुरू होकर कोष्ठक और शब्दों " (स्टांप और स्टेशनरी के नियंत्रक के अधिकारी सहित) " के साथ समाप्त होने के लिए (16-4-2006 से प्रभावी) ।] जिसे केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, किसी भी मामले या चीज़ पर जो इस संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान परीक्षा और रिपोर्ट के लिए उसे विधिवत प्रस्तुत की गई है, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ही ऐसे अधिकारी को गवाह के तौर पर न बुलाया जाए। (2) अदालत, यदि उचित समझे, तो ऐसे किसी भी अधिकारी को उसकी रिपोर्ट के विषय में समन और जांच कर सकती है:बशर्ते कि ऐसे किसी भी अधिकारी को उन अभिलेखों को पेश करने के लिए समन नहीं किया जाएगा जिन पर रिपोर्ट आधारित है। (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (1 of 1872) , ऐसे किसी भी अधिकारी को, [किसी भी टकसाल के महाप्रबंधक या किसी भी नोट मुद्रण प्रेस या किसी भी सुरक्षा मुद्रण प्रेस या किसी भी फोरेंसिक विभाग के प्रभारी अधिकारी या फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी या प्रश्नित दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक संगठन या प्रश्नित दस्तावेजों के राज्य परीक्षक संगठन की अनुमति के बिना,] [अधिनियम 2, 2006, धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित, शब्दों "सिवाय" से शुरू होकर शब्दों के साथ समाप्त होने के लिएजैसा भी मामला हो] अनुमति नहीं दी जाएगी- (a) किसी भी अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेखों से प्राप्त कोई भी सबूत देने के लिए जिन पर रिपोर्ट आधारित है; या (b) मामले या चीज़ की परीक्षा के दौरान उसके द्वारा लागू किए गए किसी भी परीक्षण की प्रकृति या विवरण का खुलासा करने के लिए।
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