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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

291a। [मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट [2005 के अधिनियम 25 द्वारा डाली गई, धारा 24 (डब्ल्यूईएफ 23-6-2006)।]

अध्याय 23: पूछताछ और परीक्षणों में साक्ष्य

धारा: 291A


(1)किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के हाथ में पहचान की एक रिपोर्ट होने के लिए किसी भी दस्तावेज का उपयोग किसी भी पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में इस कोड के तहत साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, हालांकि इस तरह के मजिस्ट्रेट को गवाह के रूप में नहीं कहा जाता है:बशर्ते कि इस तरह की रिपोर्ट में किसी भी संदिग्ध या गवाह का बयान शामिल है, जिसमें धारा 21, धारा 32, धारा 33, धारा 155 या धारा 157 के प्रावधान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के मामले के रूप में मामले के रूप में हो सकता है (1872 में से 1), लागू करें, ऐसे बयान का उपयोग इस उपधारा के तहत उन वर्गों के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाएगा।
(2)अदालत मई, अगर यह उचित है, और अभियोजन पक्ष के आवेदन पर, अभियोजन पक्ष या आरोपी के आवेदन पर, इस तरह के मजिस्ट्रेट की जांच की रिपोर्ट के विषय-वस्तु के विषय-वस्तु के रूप में।][* आपराधिक प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 में से 25) के संहिता की धारा 25, जो खंड 2 9 2, सीआरपीओड, 1 9 73 में संशोधित आ

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