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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

विशेष महानगर मजिस्ट्रेट।

अध्याय 2: आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का संविधान

धारा: 18


(1) उच्च न्यायालय, यदि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को, जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या कर चुका है, महानगर मजिस्ट्रेट पर इस संहिता द्वारा या इसके तहत प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई भी शक्तियाँ, विशेष मामलों के संबंध में या मामलों के विशेष वर्गों के संबंध में [* * *] [शब्द "या आम तौर पर मामलों के लिए" अधिनियम 45, 1978, धारा 6 द्वारा हटा दिए गए, w.e.f. 18.12.1978.] अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी महानगर क्षेत्र में प्रदान कर सकता है:बशर्ते कि ऐसी कोई भी शक्ति किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके पास कानूनी मामलों के संबंध में ऐसी योग्यता या अनुभव न हो जैसा कि उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
(2) ऐसे मजिस्ट्रेटों को विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और उन्हें ऐसे अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा कि उच्च न्यायालय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे।
(3) [उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी भी विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है।] [उप-धारा (3) के लिए अधिनियम 45, 1978, धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित, w.e.f. 18.12.1978.]
ANDHRA PRADESH.- धारा 18 की उप-धारा (2) में शब्दों "एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं" के लिए शब्दों "एक समय में दो वर्ष से अधिक नहीं" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।धारा 18 की उप-धारा (2) में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, -"बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता (आंध्र प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1922 के प्रारंभ में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट का पद धारण कर रहा है, और उसने पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करना जारी रखेगा।" [ए.पी. अधिनियम संख्या 2, 1992, धारा 2]।MAHARASHTRA.- संहिता की धारा 18 की उप-धारा (1) में शब्दों "किसी भी महानगर क्षेत्र में" के लिए शब्दों "एक या अधिक महानगर क्षेत्रों में" प्रतिस्थापित किए जाएंगे। [महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 23, 1976, धारा 3 w.e.f. 9-6-1976]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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