आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 2: आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का संविधान
धारा: 18
ANDHRA PRADESH.- धारा 18 की उप-धारा (2) में शब्दों "एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं" के लिए शब्दों "एक समय में दो वर्ष से अधिक नहीं" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।धारा 18 की उप-धारा (2) में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, -"बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता (आंध्र प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1922 के प्रारंभ में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट का पद धारण कर रहा है, और उसने पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करना जारी रखेगा।" [ए.पी. अधिनियम संख्या 2, 1992, धारा 2]।MAHARASHTRA.- संहिता की धारा 18 की उप-धारा (1) में शब्दों "किसी भी महानगर क्षेत्र में" के लिए शब्दों "एक या अधिक महानगर क्षेत्रों में" प्रतिस्थापित किए जाएंगे। [महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 23, 1976, धारा 3 w.e.f. 9-6-1976] |
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