🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा पूछताछ और रिपोर्ट।

अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी

धारा: 174


(1) जब किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी जानवर द्वारा या मशीनरी द्वारा या किसी दुर्घटना से मारा गया है, या ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है जिससे यह उचित संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह तुरंत इसकी सूचना निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा जो जांच करने के लिए सशक्त है, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी नियम द्वारा, या जिला या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, उस स्थान पर जाएगा जहां ऐसे मृतक व्यक्ति का शरीर है, और वहां, पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में, एक जांच करेगा, और मृत्यु के स्पष्ट कारण की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें ऐसे घावों, फ्रैक्चर, खरोंच और चोट के अन्य निशानों का वर्णन किया जाएगा जो शरीर पर पाए जा सकते हैं, और यह बताया जाएगा कि किस तरीके से, या किस हथियार या उपकरण (यदि कोई हो) से, ऐसे निशान लगाए गए प्रतीत होते हैं।
(2) रिपोर्ट पर ऐसे अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा, या उनमें से इतने लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसमें सहमत हैं, और इसे तुरंत जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।
(3) [जब -
(i) मामले में किसी महिला द्वारा उसकी शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या शामिल है; या
(ii) मामला किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर किसी भी परिस्थिति में मृत्यु से संबंधित है जिससे यह उचित संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में कोई अपराध किया है; या
(iii) मामला किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर मृत्यु से संबंधित है और महिला के किसी रिश्तेदार ने इस संबंध में अनुरोध किया है; या
(iv) मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह है; या
(v) पुलिस अधिकारी किसी अन्य कारण से ऐसा करना समीचीन समझता है, तो वह], राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित नियमों के अधीन, शरीर को, उसकी जांच किए जाने की दृष्टि से, निकटतम सिविल सर्जन, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किए गए अन्य योग्य चिकित्सा व्यक्ति को भेजेगा, यदि मौसम की स्थिति और दूरी इसे सड़क पर ऐसे सड़ने के जोखिम के बिना भेजने की अनुमति देती है जो ऐसी जांच को बेकार कर देगी।
(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट जांच करने के लिए सशक्त हैं, अर्थात्, कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और कोई भी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किया गया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot