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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

जब सबूत पर्याप्त हों तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना है।

अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी

धारा: 170


(1) यदि, इस अध्याय के तहत जांच पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि पर्याप्त सबूत या उचित आधार है, तो ऐसा अधिकारी आरोपी को हिरासत में एक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जो पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और आरोपी पर मुकदमा चलाने या उसे मुकदमे के लिए भेजने के लिए सशक्त है, या, यदि अपराध ज़मानती है और आरोपी सुरक्षा देने में सक्षम है, तो उससे एक निश्चित दिन पर ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने दिन-प्रतिदिन उपस्थिति के लिए सुरक्षा लेगा जब तक कि अन्यथा निर्देशित न किया जाए।
(2) जब पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी किसी आरोपी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या इस धारा के तहत ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने उसकी उपस्थिति के लिए सुरक्षा लेता है, तो वह ऐसे मजिस्ट्रेट को कोई भी हथियार या अन्य वस्तु भेजेगा जिसे उसके सामने पेश करना आवश्यक हो सकता है, और शिकायतकर्ता (यदि कोई हो) और उन व्यक्तियों में से जितने भी ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं, उनसे यह अपेक्षा करेगा कि वे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए एक बांड निष्पादित करें जैसा कि उसमें निर्देशित किया गया है और आरोपी के खिलाफ आरोप के मामले में मुकदमा चलाएं या सबूत दें (जैसा भी मामला हो) ।
(3) यदि बांड में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का उल्लेख है, तो ऐसी अदालत को किसी भी ऐसी अदालत को शामिल माना जाएगा जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या मुकदमे के लिए मामले को संदर्भित कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे संदर्भ की उचित सूचना ऐसे शिकायतकर्ता या व्यक्तियों को दी जाए।
(4) जिस अधिकारी की उपस्थिति में बांड निष्पादित किया जाता है, वह उसकी एक प्रति उन व्यक्तियों में से एक को देगा जिन्होंने इसे निष्पादित किया है, और फिर मूल प्रति को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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