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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन।

अध्याय 9: पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के रखरखाव के लिए आदेश

धारा: 128


- [भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च, जैसा भी मामला हो] [Substituted by Act 50 of 2001, Section 4, for "maintenance" (w.e.f. 24-9-2001) .] के आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को बिना भुगतान के दी जाएगी जिसके पक्ष में यह दिया गया है, या उसके अभिभावक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को जिसे [भरण-पोषण के लिए भत्ता या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के लिए भत्ता, जैसा भी मामला हो,] [Substituted by Act 50 of 2001, Section 4, for "whom the allowance" (w.e.f. 24-9-2001) .] का भुगतान किया जाना है; और ऐसे आदेश को किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ यह बनाया गया है, हो सकता है, ऐसे मजिस्ट्रेट को पार्टियों की पहचान और [भत्ते, या जैसा भी मामला हो, देय खर्चों] [Substituted by Act 50 of 2001, Section 4, for "allowance due" (w.e.f. 24-9-2001) .] के गैर-भुगतान के बारे में संतुष्ट होने पर।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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