- [भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च, जैसा भी मामला हो] के आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को बिना भुगतान के दी जाएगी जिसके पक्ष में यह दिया गया है, या उसके अभिभावक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को जिसे [भरण-पोषण के लिए भत्ता या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के लिए भत्ता, जैसा भी मामला हो,] का भुगतान किया जाना है; और ऐसे आदेश को किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ यह बनाया गया है, हो सकता है, ऐसे मजिस्ट्रेट को पार्टियों की पहचान और [भत्ते, या जैसा भी मामला हो, देय खर्चों] के गैर-भुगतान के बारे में संतुष्ट होने पर।