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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

सुरक्षा देने में विफल होने के लिए लोगों को रिहा करने की शक्ति।

अध्याय 8: शांति और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा

धारा: 123


(1)जब भी [धारा 117 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट, या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट]["मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" के लिए 1 9 78 के अधिनियम 45, धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित, डब्ल्यूईएफ। 18.12.1978।]यह मानना है कि इस अध्याय के तहत सुरक्षा देने में विफल होने के लिए किसी भी व्यक्ति को समुदाय के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए खतरे के बिना जारी किया जा सकता है, वह ऐसे व्यक्ति को निर्वहन करने का आदेश दे सकता है।
(2)जब भी किसी भी व्यक्ति को इस अध्याय, उच्च न्यायालय या सत्र के न्यायालय के तहत सुरक्षा देने में असफल होने के लिए कैद किया गया है, या जहां किसी अन्य अदालत द्वारा आदेश दिया गया था, [जिला मजिस्ट्रेट, धारा 117 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के मामले में, या मुख्य न्यायिक किसी अन्य मामले में मजिस्ट्रेट]["मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" के लिए 1 9 78 के अधिनियम 45, धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित, डब्ल्यूईएफ। 18.12.1978।], सुरक्षा की राशि या निश्चितता की संख्या या उस समय की संख्या को कम करने का आदेश दे सकता है जिसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता हो।
(3)उपधारा (1) के तहत एक आदेश ऐसे व्यक्ति के निर्वहन को या तो शर्तों के बिना या ऐसी स्थितियों पर निर्देशित कर सकता है जो इस तरह के व्यक्ति को स्वीकार करता है:बशर्ते कि किसी भी शर्त को संचालित करना बंद कर दिया जाएगा जब इस अवधि के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया ग

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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