(1)(क)यदि किसी भी व्यक्ति को धारा 106 या धारा 117 के तहत सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है, तो उस तारीख को या उससे पहले ऐसी सुरक्षा नहीं दी जाती है, जिसकी अवधि इस तरह की सुरक्षा को शुरू करने की आवश्यकता होती है, वह इसके बाद के मामले को छोड़कर, जेल के लिए प्रतिबद्ध होना, या, अगर वह पहले से ही है जेल, जेल में हिरासत में लिया जाए जब तक कि इस अवधि की अवधि समाप्त हो जाती है या इस तरह की अवधि के भीतर वह अदालत या मजिस्ट्रेट को सुरक्षा देता है जिसने आदेश की आवश्यकता थी।(b)यदि किसी व्यक्ति को निष्पादित करने के बाद [बिना किसी शर्त के बंधन][2005 के अधिनियम 25 द्वारा प्रतिस्थापित, धारा 15, "बिना किसी निश्चितता के बंधन" के लिए (w.e.f. 23-6-2006)।]धारा 117 के तहत एक मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में शांति रखने के लिए, इस तरह के मजिस्ट्रेट या उनके उत्तराधिकारी-इन-ऑफिस की संतुष्टि साबित हुई है, ताकि बंधन, इस तरह के मजिस्ट्रेट या उत्तराधिकारी-इन-ऑफिस मई को जमीन पर रिकॉर्ड करने के बाद किया जा सके इस तरह के सबूत का, आदेश कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और बंधन की अवधि समाप्त होने तक जेल में हिरासत में लिया गया
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.