(1)जब धारा 111 के तहत एक आदेश को अदालत में मौजूद व्यक्ति को धारा 112 के तहत पढ़ा या समझाया गया है, या जब कोई व्यक्ति प्रकट होता है या एक मजिस्ट्रेट के सामने, या धारा 113 के तहत जारी किए गए सम्मन या वारंट के निष्पादन में लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट में पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ेगा जिस जानकारी पर कार्रवाई की गई है, उसकी सत्य, और इस तरह के सबूतों को जरूरी दिखाई दे सकते हैं।(2)इस तरह की पूछताछ की जाएगी, लगभग व्यावहारिक हो सकता है, इस तरह के बाद के मामलों में परीक्षण और रिकॉर्डिंग सबूत के लिए निर्धारित तरीके से।(3)शुरूआत के बाद और उपधारा (1), मजिस्ट्रेट के तहत पूछताछ के पूरा होने से पहले, यदि वह मानता है कि सार्वजनिक शांति या किसी अपराध या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शांति या अशांति की कमी की रोकथाम के लिए तत्काल उपाय आवश्यक हैं, हो सकता है कि लिखित में दर्ज होने के कारण, उस व्यक्ति के संबंध में निर्देश दें, जिस
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