अभ्यस्त अपराधियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा।
अध्याय 8: शांति और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा
धारा: 110
- जब [एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट][1 9 80 के अधिनियम 63 द्वारा प्रतिस्थापित, "प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट" के लिए धारा 2, डब्ल्यूईएफ। 23.9.1980।]जानकारी प्राप्त करता है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में एक व्यक्ति है -(क)एक डाकू, घर के ब्रेकर, चोर या फर्जी की आदत है, या(b)चोरी की गई संपत्ति के एक रिसीवर को यह जानने के लिए कहा जाता है, या(c)आदतन रक्षा या चोरी या चोरी की संपत्ति के निपटान या निपटान में सहायता या रोकता है, या(d)आदतन प्रतिबद्ध, या अपहरण, अपहरण, विरूपण, धोखाधड़ी या शरारत, या भारतीय दंड संहिता (1860 के 45 के 45) के अध्याय XII के तहत दंडनीय, या धारा 489 के तहत किसी भी अपराध के आयोग को प्रतिबद्ध करने के प्रयासों को प्रतिबद्ध करता है। ए, धारा 48 9-बी, धारा 48 9-सी या धारा 48 9-डी उस कोड का,
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