(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में धारा 106 या धारा 117 के तहत सुरक्षा की आवश्यकता वाला आदेश दिया गया है, ऐसे आदेश दिए जाने के समय, कारावास की सजा काट रहा है, तो वह अवधि जिसके लिए ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है, ऐसी सजा की समाप्ति पर शुरू होगी। (2) अन्य मामलों में ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से शुरू होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट, पर्याप्त कारण से, बाद की तारीख तय नहीं करता है।
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