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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा।

अध्याय 8: शांति और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा

धारा: 107


(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई ऐसा गलत काम करने की संभावना है जिससे संभवतः शांति भंग हो सकती है या सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और उसकी राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह, इसके बाद बताए गए तरीके से, ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि उसे [जमानतदारों के साथ या बिना] [Act 45 of 1978, Section 11 द्वारा डाला गया (w.e.f. 18-12-1978) .] एक वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, शांति बनाए रखने के लिए बांड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
(2) इस धारा के तहत कार्यवाही किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकती है, जब या तो वह स्थान जहां शांति भंग या अशांति की आशंका है, उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर है या ऐसे अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई व्यक्ति है जो शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने या उक्त अधिकार क्षेत्र से परे कोई गलत काम करने की संभावना है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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