105C. संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेशों के संबंध में सहायता।
अध्याय 7: चीजों के उत्पादन को मजबूर करने की प्रक्रिया
धारा: 105C
(1) जहाँ भारत में एक न्यायालय के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी संपत्ति अपराध के कमीशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त या अर्जित की गई है, तो वह ऐसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का आदेश दे सकता है, जैसा कि वह धारा 105D से 105J (दोनों समावेशी) के प्रावधानों के तहत उचित समझे। (2) जहाँ न्यायालय ने उप-धारा (1) के तहत किसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का आदेश दिया है, और ऐसी संपत्ति के किसी अनुबंध करने वाले राज्य में होने का संदेह है, तो न्यायालय ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए अनुबंध करने वाले राज्य में एक न्यायालय या एक प्राधिकरण को अनुरोध पत्र जारी कर सकता है। (3) जहाँ केंद्र सरकार को किसी अनुबंध करने वाले राज्य में एक न्यायालय या एक प्राधिकरण से भारत में संपत्ति की कुर्की या जब्ती का अनुरोध करते हुए एक अनुरोध पत्र प्राप्त होता है, जो उस अनुबंध करने वाले राज्य में किए गए अपराध के कमीशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या अर्जित किया गया है, तो केंद्र सरकार ऐसे अनुरोध पत्र को न्यायालय को भेज सकती है, जैसा कि वह उचित समझे, धारा 105D से 105J (दोनों समावेशी) के प्रावधानों के अनुसार या, जैसा भी मामला हो, उस समय लागू किसी अन्य कानून के अनुसार निष्पादन के लिए।
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