गिरफ्तारी के लिए वांछित व्यक्ति द्वारा प्रवेश किए गए स्थान की तलाशी।
अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी
धारा: 47
(1) यदि गिरफ्तारी के वारंट के तहत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, या गिरफ्तारी करने का अधिकार रखने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी, यह मानने का कारण रखता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, उसने किसी स्थान में प्रवेश किया है, या वह उसके भीतर है, तो उस स्थान पर रहने वाला, या प्रभारी कोई भी व्यक्ति, उक्त व्यक्ति के कहने पर या ऐसे पुलिस अधिकारी की मांग पर, उसे वहां स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने देगा, और वहां तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा। (2) यदि उप-धारा (1) के तहत ऐसे स्थान पर प्रवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वारंट के तहत काम करने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी मामले में और किसी भी मामले में जिसमें वारंट जारी हो सकता है, लेकिन गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भागने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, एक पुलिस अधिकारी के लिए ऐसे स्थान में प्रवेश करना और वहां तलाशी लेना कानूनी होगा, और ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिए, किसी भी घर या स्थान के किसी भी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ना होगा, चाहे वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, यदि उसकी प्राधिकार और उद्देश्य की अधिसूचना के बाद, और विधिवत प्रवेश की मांग करने पर, वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है:बशर्ते कि, यदि ऐसा कोई स्थान किसी महिला (गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति नहीं) के वास्तविक कब्जे में एक अपार्टमेंट है, जो प्रथा के अनुसार, सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देती है, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी, ऐसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पहले, ऐसी महिला को नोटिस देगा कि वह वापस लेने के लिए स्वतंत्र है और उसे वापस लेने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा, और फिर अपार्टमेंट को तोड़ सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। (3) गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को मुक्त करने के लिए किसी भी घर या स्थान के किसी भी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ सकता है, जिसने गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से वैध रूप से प्रवेश किया है, और उसे वहां हिरासत में रखा गया है। .
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