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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

गिरफ्तारी कैसे की जाए।

अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा: 46


(1) गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी या गिरफ्तारी करने वाला अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तव में छुएगा या सीमित करेगा, जब तक कि शब्द या कार्रवाई द्वारा हिरासत में प्रस्तुत न किया जाए।[बशर्ते कि जहां एक महिला को गिरफ्तार किया जाना है, जब तक कि परिस्थितियां विपरीत संकेत न दें, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर उसकी हिरासत में प्रस्तुति को मान लिया जाएगा और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा आवश्यकता न हो या जब तक कि पुलिस अधिकारी एक महिला न हो, पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी करने के लिए महिला के व्यक्ति को नहीं छुएगा।] [आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का 5) , धारा 7 द्वारा डाला गया।]
(2) यदि ऐसा व्यक्ति उसे गिरफ्तार करने के प्रयास का बलपूर्वक विरोध करता है, या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी को प्रभावी करने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग कर सकता है।
(3) इस धारा में कुछ भी किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने का अधिकार नहीं देता है जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप नहीं है।
(4) [असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं, महिला पुलिस अधिकारी, एक लिखित रिपोर्ट बनाकर, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।] [अधिनियम 25, 2005, धारा 6 द्वारा डाला गया (डब्ल्यू.ई.एफ. 23.6.2006) ।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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