आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी
धारा: 45
असम.- संहिता की धारा 45 की उप-धारा (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-" (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) के प्रावधान लागू होंगे - (क) सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के साथ आरोपित बलों के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर, या (ख) सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के साथ आरोपित अन्य लोक सेवकों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर (ऐसे व्यक्ति नहीं जिन पर उप-धारा (1) के प्रावधान लागू होते हैं) ,जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, और उसके बाद उस उप-धारा के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसमें आने वाले अभिव्यक्ति `केंद्र सरकार‘ के लिए, अभिव्यक्ति `राज्य सरकार‘ को प्रतिस्थापित किया गया था। [असम (राष्ट्रपति) अधिनियम 3, 1980, धारा 2, डब्ल्यू.ई.एफ. 5-6-1980] |
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