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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी।

अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा: 42


(1) जब कोई व्यक्ति, जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, एक असंज्ञेय अपराध किया है या उस पर ऐसा अपराध करने का आरोप है, ऐसे अधिकारी की मांग पर, अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या एक ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि वह झूठा है, तो उसे ऐसे अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि उसका नाम या निवास पता लगाया जा सके।
(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास पता चल गया है, तो उसे एक बांड निष्पादित करने पर रिहा कर दिया जाएगा, ज़मानत के साथ या बिना ज़मानत के, यदि आवश्यक हो तो एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए:बशर्ते कि, यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है, तो बांड को भारत में रहने वाले ज़मानतदार या ज़मानतदारों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।
(3) यदि ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे के भीतर पता नहीं चलता है या यदि वह बांड निष्पादित करने में विफल रहता है, या, यदि आवश्यक हो, तो पर्याप्त ज़मानतदार प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे तत्काल अधिकार क्षेत्र वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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