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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

कुछ अपराधों की जानकारी देने के लिए सार्वजनिक।

अध्याय 4: A. पुलिस के बेहतर अधिकारियों की शक्तियां

धारा: 39


(1)प्रत्येक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के आयोग, या किसी अन्य व्यक्ति के इरादे से अवगत कराया गया है, भारतीय दंड संहिता (1860 के 45 के 45) के निम्नलिखित खंडों में से किसी एक के तहत कोई अपराध दंडनीय है, अर्थात् -
(मैं)धारा 121 से 126, दोनों समावेशी, और धारा 130 (यही कहना है, कहा गया राज्य के अध्याय VI में निर्दिष्ट राज्य के खिलाफ अपराध);
(द्वितीय)धारा 143, 144, 145, 147 और 148 (यही कहना है, कहा गया कोड के अध्याय VIII में निर्दिष्ट सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध);
(ग)धारा 161 से 165-ए, दोनों समावेशी (यह कहना है, अवैध संतुष्टि से संबंधित अपराध);
(iv)धारा 272 से 278 दो

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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