अध्याय 36: कुछ अपराधों की संज्ञान लेने के लिए सीमा
धारा: 469
(1) किसी अपराधी के संबंध में, परिसीमा अवधि शुरू होगी, - (a) अपराध की तारीख पर; या (b) जहां अपराध का कमीशन अपराध से व्यथित व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी को ज्ञात नहीं था, उस दिन से पहला दिन जिस दिन ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी के संज्ञान में आता है, जो भी पहले हो; या (c) जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसके द्वारा किया गया था, उस दिन से पहला दिन जिस दिन अपराधी की पहचान अपराध से व्यथित व्यक्ति या अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को ज्ञात होती है, जो भी पहले हो। (2) उक्त अवधि की गणना करते समय, उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिससे ऐसी अवधि की गणना की जानी है।
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