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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण निष्कर्ष या सजा कब उलटने योग्य है।

अध्याय 35: अनियमित कार्यवाही

धारा: 465


(1) इसमें पहले निहित प्रावधानों के अधीन, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा शिकायत, समन, वारंट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या परीक्षण से पहले या उसके दौरान या इस संहिता के तहत किसी जांच या अन्य कार्यवाही में किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण, या अभियोजन के लिए किसी भी मंजूरी में किसी भी त्रुटि या अनियमितता के कारण उलटा या बदला नहीं जाएगा, जब तक कि उस न्यायालय की राय में, वास्तव में न्याय विफल नहीं हुआ है।
(2) यह निर्धारित करने में कि क्या इस संहिता के तहत किसी कार्यवाही में कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता, या अभियोजन के लिए किसी भी मंजूरी में कोई त्रुटि, अनियमितता के कारण न्याय विफल हुआ है, न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देगा कि क्या कार्यवाही में पहले के चरण में आपत्ति उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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