व्यक्ति को जमानत देने के लिए दिशा गिरफ्तारी की आशंका।
अध्याय 33: जमानत और बांड के रूप में प्रावधान
धारा: 438
- [1) जहां किसी व्यक्ति के पास यह मानने का कारण है कि उन्हें गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह इस खंड के तहत एक दिशा के लिए उच्च न्यायालय या सत्र के न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि इस तरह की गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत पर रिलीज़ किया जाएगा; और वह अदालत, विचार करने के बाद, अन्य तथ्य, निम्नलिखित कारकों, अर्थात्: -(मैं)आरोप की प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण;(द्वितीय)आवेदक के पूर्ववर्ती इस तथ्य के बारे में कि क्या वह पहले किसी भी संज्ञानात्मक अपराध के संबंध में अदालत द्वारा दृढ़ विश्वास पर कारावास कर चुका है;(ग)आवेदक को न्याय से भागने की संभावना; तथा(iv)जहां आवेदक को इतनी गिरफ्तार करके आवेदक को घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया है, या तो आवेदन के साथ आवेदन अस्वीकार करें या अग्रिम जमानत के अनुदान के लिए अंतरिम आदेश जारी करें:बशर्ते उच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, सत्र के न्यायालय ने इस उपधारा के तहत किसी भी अंतरिम आदेश को पारित नहीं किया है या अनुमानित जमानत के अनुदान के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है, यह एक पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी प्रभारी के लिए खुला होगा, बिना वारिस के। इस तरह के आवेदन में आरोप के आधार पर।(1-ए) जहां अदालत उपधारा (1) के तहत एक अंतरिम आदेश प्रदान करती है, यह तुरंत सात दिनों के नोटिस से कम नहीं हो सकती है, एक साथ सार्वजनिक अभियोजक और पुलिस के अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक पर सेवा करने के लिए, जनता को देने के लिए अभियोजक ने जब आवेदन को अदालत द्वारा सुनाया जाए तो सुनाई देने का एक उचित अवसर।(1-बी) आवेदन की अंतिम सुनवाई के समय और अदालत द्वारा अंतिम आदेश देने के समय आवेदक की उपस्थिति अनिवार्य होगी, अगर सार्वजनिक अभियोजक द्वारा इसे लागू किया गया है, तो अदालत इस तरह की उपस्थिति को ब्याज में आवश्यक मानती है न्याय][उपधारा (1) के लिए 2005 के अधिनियम 25, धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित। अपने प्रतिस्थापन से पहले, उपधारा (1) निम्नानुसार पढ़ा जाता है: - [(1) जब किसी भी व्यक्ति को यह मानने का कारण होता है कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस खंड के तहत एक दिशा के लिए उच्च न्यायालय या सत्र के न्यायालय में आवेदन कर सकता है; और वह अदालत, अगर यह फिट हो सकता है, तो निर्देश दें कि इस तरह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें जमानत पर रिलीज किया जाएगा]।]।(2)जब उच्च न्यायालय या सत्र की अदालत उपधारा (1) के तहत एक दिशा बनाती है, तो इसमें विशेष मामले के तथ्यों के प्रकाश में ऐसी स्थितियों में ऐसी स्थितियां शामिल हो सकती हैं, क्योंकि यह फिट हो सकती है, जिसमें शामिल हैं -(मैं)एक शर्त है कि व्यक्ति अपने आप को एक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएगा और जब आवश्यक हो;(द्वितीय)एक शर्त है कि व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोत्साहन, खतरा या वादा करें ताकि उन्हें अदालत में या किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोक सकें;(ग)एक शर्त है कि व्यक्ति अदालत की पिछली अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ देगा;(iv)धारा 437 के उपधारा (3) के तहत लगाया जा सकता है, जैसे कि उस खंड के तहत जमानत दी गई थी:बशर्ते कि इस तरह के जुर्माना का भुगतान नहीं किया गया है और उपरोक्त तरीके से तब तक वसूल नहीं किया जा सकता है, जो निश्चित रूप से सीमा के रूप में बाध्य व्यक्ति को जुर्माना की वसूली का आदेश देकर, सिविल जेल में छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।(3)यदि इस तरह के व्यक्ति को इस तरह के आरोप पर एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तारी के समय या किसी भी समय तैयार किया जाता है जबकि ऐसे अधिकारी की हिरासत में जमानत देने के लिए, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा; और यदि इस तरह के अपराध की संज्ञान लेना एक मजिस्ट्रेट निर्णय लेता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ पहले उदाहरण में वारंट को जारी करना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के तहत अदालत की दिशा के अनुरूप एक जमानती वारंट जारी करेगा।(4)[इस खंड में कुछ भी इस मामले में लागू नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति को धारा 376 या धारा 376 टीएबी या धारा 376 डी या धारा 376 डीबी के धारा 376 डीबी के तहत अपराध करने के आरोप में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी को शामिल नहीं करेगा।][आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 22) द्वारा डाला गया, 11.8.2018 दिनांकित।]
महाराष्ट्र.- आपराधिक प्रक्रिया संहिता
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