आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 32: निष्पादन, निलंबन, छूट और वाक्यों की कमी
धारा: 427
तमिलनाडु.- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केंद्रीय अधिनियम 2 की 1974) की धारा 427 में, उप-धारा (1) के बाद निम्नलिखित उप-धारा डाली जाएगी, अर्थात्:-" (1-ए) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही कारावास की सजा भुगत रहा है, बाद में दोषसिद्धि पर भारतीय दंड संहिता (केंद्रीय अधिनियम XLV की 1860) की धारा 380 की उप-धारा (2) के तहत कारावास की सजा दी जाती है, किसी भी इमारत में पूजा स्थल के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी मूर्ति या प्रतीक की चोरी के अपराध के लिए, ऐसा कारावास उस कारावास की समाप्ति पर शुरू होगा जिसकी सजा उसे पहले दी गई थी।" [तमिलनाडु अधिनियम 28 of 1993, Section 6] |
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