कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों को सौंपना या वापस लेना।
अध्याय 31: आपराधिक मामलों का स्थानांतरण
धारा: 411
- कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट - (a) - अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को, उसके समक्ष शुरू की गई किसी भी कार्यवाही को निपटाने के लिए दे सकता है; (b) - अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट से किसी भी मामले को वापस ले सकता है, या किसी भी ऐसे मामले को वापस बुला सकता है जो उसने उसे सौंपा है, और ऐसी कार्यवाही को स्वयं निपटा सकता है, या उसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निपटान के लिए भेज सकता है।
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