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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए रिकॉर्ड मंगवाना।

अध्याय 30: संदर्भ और संशोधन

धारा: 397


(1) उच्च न्यायालय या कोई भी सत्र न्यायाधीश अपने या अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी अवर आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है कि कोई निष्कर्ष, सजा या आदेश सही, वैध या उचित है या नहीं, और ऐसे अवर न्यायालय की किसी भी कार्यवाही की नियमितता के बारे में, और ऐसे रिकॉर्ड को मंगवाते समय, किसी भी सजा या आदेश के निष्पादन को निलंबित करने का निर्देश दे सकता है, और यदि अभियुक्त कैद में है, तो उसे रिकॉर्ड की जांच लंबित रहने तक ज़मानत पर या उसके अपने बांड पर रिहा किया जाए।स्पष्टीकरण. - सभी मजिस्ट्रेट, चाहे कार्यकारी हों या न्यायिक, और चाहे मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे हों, इस उप-धारा और धारा 398 के प्रयोजनों के लिए सत्र न्यायाधीश से अवर माने जाएंगे।
(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी भी अपील, जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी अंतरिम आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा।
(3) यदि इस धारा के तहत कोई आवेदन किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश को किया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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