आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति
धारा: 26
UTTAR PRADESH.- निम्नलिखित खंड को Section 26 के खंड (b) के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा :" (b) किसी अन्य कानून के तहत किसी भी अपराध का विचारण किया जा सकता है, - (i) जब ऐसे कानून में इस संबंध में किसी न्यायालय का उल्लेख किया गया है, तो ऐसे न्यायालय द्वारा, या ऐसे न्यायालय से पद में श्रेष्ठ किसी भी न्यायालय द्वारा, और (ii) जब किसी न्यायालय का उल्लेख नहीं किया गया है, तो किसी भी न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारण पहली अनुसूची में दिखाया गया है, या ऐसे न्यायालय से पद में श्रेष्ठ किसी भी न्यायालय द्वारा"। [U.P. Act No. 1 of 1984, Section 6, w.e.f. 1.5.1984] |
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