अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन; अपीलकर्ता की ज़मानत पर रिहाई।
अध्याय 29: अपील
धारा: 389
(1) किसी दोषी व्यक्ति द्वारा किसी भी अपील के लंबित रहने तक, अपील न्यायालय, अपने द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह आदेश दे सकता है कि अपील की गई सजा या आदेश के निष्पादन को निलंबित कर दिया जाए और, यदि वह कैद में है, तो उसे ज़मानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा कर दिया जाए।[बशर्ते कि अपील न्यायालय, किसी ऐसे दोषी व्यक्ति को ज़मानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा करने से पहले, जिसे मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष से कम नहीं की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के खिलाफ लिखित में कारण बताने का अवसर देगा:बशर्ते कि आगे, उन मामलों में जहां किसी दोषी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, लोक अभियोजक के लिए ज़मानत रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करना खुला रहेगा।] [Act 25 of 2005, Section 33 (w.e.f. 23-6-2006) द्वारा जोड़ा गया।] (2) इस धारा द्वारा अपील न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, यदि किसी दोषी व्यक्ति द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील की जाती है। (3) जहां दोषी व्यक्ति उस न्यायालय को संतुष्ट करता है जिसके द्वारा उसे दोषी ठहराया गया है कि वह अपील पेश करने का इरादा रखता है, तो न्यायालय, - (i) जहां ऐसा व्यक्ति, ज़मानत पर होने पर, तीन वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है; या (ii) जहां वह अपराध जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, ज़मानती है, और वह ज़मानत पर है, तो यह आदेश देगा कि दोषी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, जब तक कि ज़मानत से इनकार करने के विशेष कारण न हों, इतनी अवधि के लिए जो अपील पेश करने और उप-धारा (1) के तहत अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेगी; और कारावास की सजा, जब तक वह ज़मानत पर रिहा है, निलंबित मानी जाएगी। (4) जब अपीलकर्ता को अंततः एक अवधि के लिए या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह समय जिसके दौरान उसे रिहा किया जाता है, उस अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसे सजा सुनाई जाती है।
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