(1)यदि धारा 382, या धारा 383 के तहत प्राप्त निर्णय की अपील और प्रतिलि की याचिका की जांच करने पर, अपीलीय अदालत मानती है कि हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, यह अपील को संक्षेप में खारिज कर सकता है:बशर्ते: -(क)धारा 382 के तहत प्रस्तुत कोई अपील खारिज नहीं की जाएगी जब तक अपीलकर्ता या उसके प्रतिद्वंद्वी के पास इसके समर्थन में सुनाई देने का उचित अवसर न हो;(b)धारा 383 के तहत प्रस्तुत कोई अपील को अपीलकर्ता को उसी के समर्थन में सुन
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