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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

अपील की याचिका।

अध्याय 29: अपील

धारा: 382


- प्रत्येक अपील को अपीलकर्ता या उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा प्रस्तुत लिखित रूप में एक याचिका के रूप में बनाया जाएगा, और ऐसी कोई भी याचिका तब तक (जब तक कि अदालत को अन्यथा निर्देशित किया जाता है) के साथ निर्णय या आदेश की एक प्रति के साथ अपील की जाएगी।[[[2005 के अधिनियम 25 द्वारा प्रतिस्थापित, खंड 32, "केंद्र सरकार सार्वजनिक अभियोजक को अपील प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर सकती है, उपधारा के आदेश से उच्च न्यायालय के लिए उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन" (डब्ल्यू। एफ.एफ. 23-6-2006)]]
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आइलैंड्स (यूटी) (i) - उप-धारा (1) के रूप में पुन: संख्या अनुभाग 382 और फिर से संख्या के बाद निम्नलिखित प्रावधान और स्पष्टीकरण ज

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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