357a। [पीड़ित मुआवजा योजना। [आपराधिक प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2008 (200 9 की 5) द्वारा डाला गया, धारा 28.]
अध्याय 27: निर्णय
धारा: 357A
(1)केंद्र सरकार के साथ समन्वय में हर राज्य सरकार पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजे के उद्देश्य के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करेगी, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या चोट का सामना करना पड़ा है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।(2)जब भी कोई सिफारिश मुआवजे के लिए अदालत द्वारा माई है, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना के तहत मुआवजे की क्वांटम को तय किया जाएगा।(3)यदि परीक्षण के समापन पर परीक्षण अदालत, संतुष्ट है कि धारा 357 के तहत दिया गया मुआवजे इस तरह के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, या जहां मामलों को निधन या निर्वहन में समाप्त होता है और पीड़ित को पुनर्वास किया जाना चाहिए, यह मुआवजे के लिए सिफारिश कर सकता है।(4)जहां अपराधी का पता लगाया या पहचाना न
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