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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

उत्तर देने या दस्तावेज़ पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या सुपुर्दगी।

अध्याय 26: न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के रूप में प्रावधान

धारा: 349


- यदि कोई गवाह या व्यक्ति जिसे आपराधिक न्यायालय के समक्ष दस्तावेज़ या चीज़ पेश करने के लिए बुलाया जाता है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है जो उससे पूछे जाते हैं या अपने कब्जे या शक्ति में किसी भी दस्तावेज़ या चीज़ को पेश करने से इनकार करता है जिसे न्यायालय उससे पेश करने के लिए कहता है, और ऐसा करने के लिए उसे उचित अवसर दिए जाने के बाद, ऐसे इनकार के लिए कोई उचित बहाना नहीं बताता है, तो ऐसा न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उसे साधारण कारावास की सजा दे सकता है, या पीठासीन मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के हस्ताक्षर के तहत वारंट द्वारा उसे न्यायालय के एक अधिकारी की हिरासत में सात दिनों से अधिक की अवधि के लिए सौंप सकता है, जब तक कि इस बीच, ऐसा व्यक्ति परीक्षा देने और उत्तर देने, या दस्तावेज़ या चीज़ पेश करने के लिए सहमत न हो जाए और उसके इनकार पर कायम रहने की स्थिति में, उससे धारा 345 या धारा 346 के प्रावधानों के अनुसार निपटा जा सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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