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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

जांच या मुकदमे की बहाली।

अध्याय 25: अस्वीकृत मन के आरोपी व्यक्तियों के रूप में प्रावधान

धारा: 331


(1) जब कभी धारा 328 या धारा 329 के तहत किसी जांच या मुकदमे को स्थगित किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, किसी भी समय संबंधित व्यक्ति के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के बाद, जांच या मुकदमे को फिर से शुरू कर सकता है, और अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष पेश होने या लाए जाने की आवश्यकता हो सकती है।
(2) जब अभियुक्त को धारा 330 के तहत रिहा कर दिया गया है, और उसकी उपस्थिति के लिए ज़मानतदार उसे उस अधिकारी के समक्ष पेश करते हैं जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस संबंध में नियुक्त करता है, तो ऐसे अधिकारी का प्रमाण पत्र कि अभियुक्त अपना बचाव करने में सक्षम है, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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