अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान
धारा: 321
- किसी मामले के मामले में सार्वजनिक अभियोजक या सहायक सार्वजनिक अभियोजक अदालत की सहमति के साथ, किसी भी समय निर्णय के बारे में किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के अभियोजन पक्ष से या तो किसी भी या अधिक अपराधों के संबंध में वापस आ सकता है जिसके लिए उन्हें कोशिश की जाती है; और, इस तरह की वापसी पर, -(क)यदि इसे चार्ज करने से पहले बनाया गया है, तो आरोपी को इस तरह के अपराध या अपराधों के संबंध में छुट्टी दी जाएगी;(b)यदि इसे चार्ज के बाद बनाया गया है, या इस कोड के तहत कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें
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