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3

आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

अपराधों का समझौता।

अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान

धारा: 320


(1) भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) (1860 का 45) की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध, जो नीचे दी गई तालिका के पहले दो कॉलम में बताए गए हैं, उन व्यक्तियों द्वारा कंपाउंड (समझौता) किए जा सकते हैं जिनका उल्लेख उस तालिका के तीसरे कॉलम में किया गया है:-[आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का 5) , धारा 23 (i) द्वारा तालिका के लिए प्रतिस्थापित।][TABLE]
अपराध.भारतीय दंड संहिता की लागू धारा.वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध कंपाउंड (समझौता) किया जा सकता है
1.2.3
ऐसे शब्द कहना.. वगैरह..जो किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कहे गए हों।
298.वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा था।
जानबूझकर चोट पहुंचाना।323.वह व्यक्ति जिसे चोट पहुंचाई गई है।
उकसाने पर जानबूझकर चोट पहुंचाना।334.वही।
उकसाने पर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना।335.वही।
किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना या कैद करना।341,342.वह व्यक्ति जिसे रोका या कैद किया गया है।
किसी व्यक्ति को तीन दिन या उससे अधिक समय तक गलत तरीके से कैद करना।343.वह व्यक्ति जिसे कैद किया गया है।
किसी व्यक्ति को दस दिन या उससे अधिक समय तक गलत तरीके से कैद करना।344.वही।
किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से गलत तरीके से कैद करना।346.वही।
हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।352,355, 358.वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया है या जिसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है।
चोरी।379.चोरी की गई संपत्ति का मालिक।
संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग।403.दुरुपयोग की गई संपत्ति का मालिक।
वाहक.. घाट का रखवाला वगैरह द्वारा आपराधिक विश्वासघात।407.वही।
चोरी की संपत्ति को चोरी का जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करना।411.चोरी की गई संपत्ति का मालिक।
चोरी की संपत्ति को चोरी का जानते हुए छिपाने या निपटाने में सहायता करना।414.वही।
धोखाधड़ी।417.जिस व्यक्ति के साथ धोखा किया गया है।
प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी।419.वही।
लेनदारों के बीच वितरण को रोकने के लिए संपत्ति को धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना.. वगैरह।421.वे लेनदार जो इससे प्रभावित हैं।
अपराधी को देय ऋण या मांग को उसके लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से धोखाधड़ी से रोकना।422.वही।
विचार के झूठे बयान वाले हस्तांतरण विलेख का कपटपूर्ण निष्पादन।423.वह व्यक्ति जो इससे प्रभावित है।
संपत्ति को धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना।424.वही।
शरारत.. जब एकमात्र नुकसान या क्षति किसी निजी व्यक्ति को नुकसान या क्षति होती है।426, 427.वह व्यक्ति जिसे नुकसान या क्षति हुई है।
जानवर को मारकर या अपंग करके शरारत।428.जानवर का मालिक।
मवेशियों.. वगैरह को मारकर या अपंग करके शरारत।429.मवेशियों या जानवर का मालिक।
सिंचाई के कार्यों को नुकसान पहुंचाकर शरारत, पानी को गलत तरीके से मोड़कर, जब एकमात्र नुकसान या क्षति निजी व्यक्ति को नुकसान या क्षति होती है।430.वह व्यक्ति जिसे नुकसान या क्षति हुई है।
आपराधिक अतिचार।447.संपत्ति पर अतिचार करने वाले व्यक्ति का कब्जा।
गृह-अतिचार।448.वही।
कारावास से दंडनीय अपराध (चोरी के अलावा) करने के लिए गृह-अतिचार।451.घर पर अतिचार करने वाले व्यक्ति का कब्जा।
झूठे व्यापार या संपत्ति चिह्न का उपयोग करना।482.वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग से नुकसान या चोट हुई है।
किसी अन्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यापार या संपत्ति चिह्न का जालसाजी करना।483.वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग से नुकसान या चोट हुई है।
जानबूझकर बेचना। या बिक्री के लिए या विनिर्माण उद्देश्य के लिए प्रदर्शित करना या कब्जे में रखना। नकली संपत्ति चिह्न से चिह्नित सामान।486.वही।
सेवा के अनुबंध का आपराधिक उल्लंघन।491.वह व्यक्ति जिसके साथ अपराधी ने अनुबंध किया है।
व्यभिचार।497.महिला का पति।
आपराधिक इरादे से विवाहित महिला को लुभाना या ले जाना या हिरासत में रखना।498.महिला का पति और महिला।
मानहानि.. सिवाय उन मामलों के जो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के खिलाफ निर्दिष्ट हैं (1860 का 45) उप-धारा (2) के तहत तालिका के कॉलम 1 में।
500.जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है।
मामले को छापना या उकेरना.. यह जानते हुए कि यह मानहानिकारक है।501.वही।
मानहानिकारक मामले वाली मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री की बिक्री। यह जानते हुए कि इसमें ऐसी सामग्री है।502.वही।
शांति भंग करने के लिए उकसाने के इरादे से अपमान।504.जिस व्यक्ति का अपमान किया गया है।
आपराधिक धमकी।506.जिस व्यक्ति को धमकी दी गई है।
किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करना कि वह दैवीय अप्रसन्नता का पात्र है।508.वह व्यक्ति जिसे प्रेरित किया गया है।]
(2) भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) (1860 का 45) की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध, जो नीचे दी गई तालिका के पहले दो कॉलम में बताए गए हैं, उस अदालत की अनुमति से कंपाउंड (समझौता) किए जा सकते हैं जिसके समक्ष ऐसे अपराध के लिए कोई मुकदमा लंबित है, उन व्यक्तियों द्वारा जिनका उल्लेख उस तालिका के तीसरे कॉलम में किया गया है:-[आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008) (2009 का 5) , धारा 23 (ii) द्वारा तालिका के लिए प्रतिस्थापित।]TABLE
अपराधभारतीय दंड संहिता की लागू धारावह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध कंपाउंड (समझौता) किया जा सकता है
123
गर्भपात कराना।312वह महिला जिसका गर्भपात कराया गया है।
जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना।325वह व्यक्ति जिसे चोट पहुंचाई गई है।
इतनी लापरवाही और लापरवाही से कार्य करके चोट पहुंचाना जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए।337वही
इतनी लापरवाही और लापरवाही से कार्य करके गंभीर चोट पहुंचाना जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए।338वही
किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करने का प्रयास करने में हमला या आपराधिक बल।357वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया है या जिसके खिलाफ बल का प्रयोग किया गया था।
मालिक के कब्जे में संपत्ति के क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी।381चोरी की गई संपत्ति का मालिक।
आपराधिक विश्वासघात।406संपत्ति का मालिक जिसके संबंध में विश्वासघात किया गया है।
क्लर्क या नौकर द्वारा आपराधिक विश्वासघात।408वही
किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा देना जिसके हित की रक्षा के लिए अपराधी कानून या कानूनी अनुबंध द्वारा बाध्य था।418जिस व्यक्ति के साथ धोखा किया गया है।
धोखाधड़ी करना और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी या मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तन या विनाश को प्रेरित करना।420जिस व्यक्ति के साथ धोखा किया गया है।
पति या पत्नी के जीवनकाल में फिर से शादी करना।494उस व्यक्ति का पति या पत्नी जो इस प्रकार शादी कर रहा है।
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या किसी मंत्री के खिलाफ मानहानि, उनके सार्वजनिक कार्यों के संबंध में, जब लोक अभियोजक द्वारा की गई शिकायत पर स्थापित की जाती है।500जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है।
किसी महिला की शालीनता का अपमान करने या किसी महिला की गोपनीयता में घुसपैठ करने के इरादे से शब्द या ध्वनि बोलना या इशारे करना या किसी वस्तु का प्रदर्शन करना।509वह महिला जिसका अपमान करने का इरादा था या जिसकी गोपनीयता में घुसपैठ की गई थी।]
(3) [ जब कोई अपराध इस धारा के तहत कंपाउंड (समझौता) करने योग्य है, तो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या ऐसे अपराध को करने का प्रयास (जब ऐसा प्रयास स्वयं एक अपराध है) या जहां आरोपी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34 या 149 के तहत उत्तरदायी है, तो उसे उसी तरीके से कंपाउंड (समझौता) किया जा सकता है।] [आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का 5) , धारा 23 (iii) द्वारा उप-धारा (3) के लिए प्रतिस्थापित। इसके प्रतिस्थापन से पहले, उप-धारा (3) इस प्रकार पढ़ी गई थी:- [ (3) जब कोई अपराध इस धारा के तहत कंपाउंड (समझौता) करने योग्य है, तो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या ऐसे अपराध को करने का प्रयास (जब ऐसा प्रयास स्वयं एक अपराध है) को उसी तरीके से कंपाउंड (समझौता) किया जा सकता है:]।]
(4)
(a) जब कोई व्यक्ति जो अन्यथा इस धारा के तहत किसी अपराध को कंपाउंड (समझौता) करने के लिए सक्षम होगा, अठारह वर्ष से कम आयु का है या एक बेवकूफ या पागल है, तो उसकी ओर से अनुबंध करने के लिए सक्षम कोई भी व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से, ऐसे अपराध को कंपाउंड (समझौता) कर सकता है।
(b) जब कोई व्यक्ति जो अन्यथा इस धारा के तहत किसी अपराध को कंपाउंड (समझौता) करने के लिए सक्षम होगा, मर गया है, तो ऐसे व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में परिभाषित किया गया है, न्यायालय की सहमति से, ऐसे अपराध को कंपाउंड (समझौता) कर सकता है।
(5) जब आरोपी को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया गया है या जब उसे दोषी ठहराया गया है और एक अपील लंबित है, तो अपराध के लिए कोई भी कंपाउंड (समझौता) उस न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसे प्रतिबद्ध किया गया है, या जैसा भी मामला हो, जिसके समक्ष अपील सुनी जानी है।
(6) धारा 401 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध को कंपाउंड (समझौता) करने की अनुमति दे सकता है जिसे ऐसा व्यक्ति इस धारा के तहत कंपाउंड (समझौता) करने के लिए सक्षम है।
(7) किसी भी अपराध को कंपाउंड (समझौता) नहीं किया जाएगा यदि आरोपी, पिछली सजा के कारण, या तो बढ़ी हुई सजा या ऐसे अपराध के लिए एक अलग प्रकार की सजा के लिए उत्तरदायी है।
(8) इस धारा के तहत किसी अपराध का कंपाउंड (समझौता) उस आरोपी की दोषमुक्ति का प्रभाव रखेगा जिसके साथ अपराध को कंपाउंड (समझौता) किया गया है।
(9) इस धारा में दिए गए प्रावधानों के अलावा किसी भी अपराध को कंपाउंड (समझौता) नहीं किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश.- आंध्र प्रदेश राज्य पर इसके आवेदन में, धारा 320 में, उप-धारा (2) में, तालिका और उसके कॉलम में; आइटम के बाद, -{|
" (1) . (2) . (3)
"पति या पत्नी के जीवनकाल में फिर से शादी करना।494.उस व्यक्ति का पति या पत्नी जो इस प्रकार शादी कर रहा है"।
निम्नलिखित आइटम प्रविष्टियाँ डालें जो उससे संबंधित हैं, अर्थात्:-
"पति या रिश्तेदार या किसी महिला का पति उसे क्रूरता के अधीन करता है।498-ए.
क्रूरता के अधीन महिलाएं: बशर्ते कि अदालत के समक्ष समझौते के लिए अनुरोध या आवेदन की तारीख और अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपराध को कंपाउंड (समझौता) करने के अनुरोध को स्वीकार कर सकती है.. 1860.. बशर्ते कि कोई भी पक्ष हस्तक्षेप अवधि में मामला वापस न ले।" - आंध्र प्रदेश अधिनियम 11 का 2003..धारा 2 (1.8.2003 से प्रभावी)
   
मध्य प्रदेश.- मध्य प्रदेश राज्य पर इसके आवेदन में, मूल अधिनियम की धारा 320 की उप-धारा (2) के नीचे दी गई तालिका में, -
(i) कॉलम पहले, दूसरे और तीसरे में धारा 324 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से पहले, निम्नलिखित धाराएँ और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्, -
" (1) (2) (3)
दंगा147
वह व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध करते समय बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है:बशर्ते कि आरोपी पर कोई अन्य अपराध करने का आरोप न हो जो कंपाउंड (समझौता) करने योग्य नहीं है।
घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना148
वह व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध करते समय बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है:बशर्ते कि आरोपी पर कोई अन्य अपराध करने का आरोप न हो जो कंपाउंड (समझौता) करने योग्य नहीं है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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