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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

कुछ मामलों में आरोपी की अनुपस्थिति में पूछताछ और मुकदमे के लिए प्रावधान।

अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान

धारा: 317


(1) इस संहिता के तहत किसी पूछताछ या मुकदमे के किसी भी स्तर पर, यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि न्याय के हित में न्यायालय के समक्ष आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, या आरोपी लगातार न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालता है, तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि आरोपी का प्रतिनिधित्व एक प्लीडर द्वारा किया जाता है, तो उसकी उपस्थिति से छूट दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसी पूछताछ या मुकदमे के साथ आगे बढ़ सकता है, और कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में, ऐसे आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है।
(2) यदि ऐसे किसी मामले में आरोपी का प्रतिनिधित्व एक प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, या यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को आवश्यक मानता है, तो वह, यदि वह उचित समझे और उसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, या तो ऐसी पूछताछ या मुकदमे को स्थगित कर सकता है, या आदेश दे सकता है कि ऐसे आरोपी के मामले को अलग से लिया या आजमाया जाए।
गुजरात.- मूल अधिनियम में, धारा 317 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-"स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए "आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति" में धारा 273 में दिए गए अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से उसकी उपस्थिति शामिल होगी।" [गुजरात अधिनियम संख्या 31, 2017, धारा 317]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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