अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान
धारा: 309
- [1) प्रत्येक पूछताछ या परीक्षण में कार्यवाही दिन-प्रतिदिन तक जारी की जाएगी जब तक कि उपस्थिति में सभी गवाहों की जांच नहीं की जाती है, जब तक कि अदालत को रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए आवश्यक होने के लिए अगले दिन के साथ ही स्थगित नहीं किया जाता है:बशर्ते कि जब जांच या परीक्षण धारा 376 के तहत अपराध से संबंधित हो, [धारा 376 ए, धारा 376 सीएबी, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376 डी, भारतीय दंड संहिता के खंड 376 डीबी, जांच या परीक्षण होगा][आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित]चार्ज शीट दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है।](2)यदि अदालत, अपराध की संज्ञान लेने के बाद, या परीक्षण शुरू करने के बाद, इसे शुरू करने, किसी भी पूछताछ या परीक्षण, समय-समय पर, पोस्ट करने के कारणों के लिए, समय-समय पर, समय-समय पर, समय-समय पर, इसे समाप्त करने, स्थगित करने या इस तरह की शर्तों पर इसे समाप्त कर देता है क्योंकि यह फिट होता है, इस तरह के समय के लिए यह उचित मानता है और यदि वारंटी में आरोपी को रिमांड कर सकता है तो अभियुक्त:बशर्ते कि कोई मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को एक समय में पंद्रह दिनों से अधिक अवधि के लिए इस खंड के तहत हिरासत में नहीं रखेगा:बशर्ते कि जब गवाह उपस्थिति
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