अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान
धारा: 306
(1)किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध में या गठबंधन करने के लिए माना जाता है, जो कि यह अनुभाग लागू होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जांच या जांच के किसी भी चरण में, या अपराध का परीक्षण, और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की जांच या परीक्षण के किसी भी चरण में, अपराध की जांच या कोशिश कर रहा है, इस तरह के व्यक्ति को अपराध के सापेक्ष और हर दूसरे व्यक्ति के लिए अपने ज्ञान के भीतर पूरे परिस्थितियों के पूर्ण और सच्चे प्रकटीकरण की स्थिति पर एक क्षमा को निंदा कर सकता है, चाहे वह आयोग में प्रिंसिपल या एबेटोर के रूप में।(2)यह खंड लागू होता
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