आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान
धारा: 301
पश्चिम बंगाल.- धारा 301 की उप-धारा (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:" (1) (a) किसी मामले के प्रभारी लोक अभियोजक किसी भी न्यायालय में बिना किसी लिखित अधिकार के उपस्थित हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं जिसमें वह मामला जांच, सुनवाई या अपील के अधीन है, (b) किसी मामले के प्रभारी सहायक लोक अभियोजक किसी भी न्यायालय में बिना किसी लिखित अधिकार के उपस्थित हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं जिसमें वह मामला जांच या सुनवाई के अधीन है।" [West Bengal Act No. 26 of 1990, Section 4] |
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